छ.ग.आरक्षक भर्ती 5967 पदों की फिजिकल परीक्षा पर हाई कोर्ट की रोक

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छ.ग.आरक्षक भर्ती 5967 पदों की फिजिकल परीक्षा पर हाई कोर्ट की रोक – छत्तीसगढ़ में पुलिस कांस्टेबल 2023-24 भर्ती के लिए रिक्‍त 5967 पदों पर भर्ती  के लिए फिजिकल परीक्षा की प्रकिया चल नही थी.

दिनांक 26 नवंबर 2024 को हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया.

पुलिस कर्मियों के बच्चों को फिजिकल परीक्षा में छूट मिल रही थी इसी छूट के खिलाफ याचिका लगी है छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल के 5967 पदों पर रोक लगा दी गई है इसके लिए 16 नवंबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है सुनवाई के दौरान जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने कहा है कि पुलिस कर्मियों को लाभ देने के नियम में बदलाव कैसे हो सकता है यह लाभ सभी अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए.

 फिजिकल टेस्ट में मिल रही थी छूट

मामला यह है कि विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिन के एक पत्र लिखा था पत्र में इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत और रिटायर पुलिस में कर्मचारियों के बच्चे को छूट दिए जाने का जिक्र किया गया था.

इस सुझाव को भर्ती नियम 2007 कनिका 9 (5)  के तहत भर्ती प्रक्रिया में कई मापदंडों में छूट दि जा सकती है.

इसके तहत फिजिकल परीक्षा में सीने की चौड़ाई और ऊंचाई  जैसे कुल 9 बिंदु शामिल है जहां पर छूट दी जा सकती है.

अवर सचिव के द्वारा इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया और  इसी दिए जाने वाले छूट से आहत होकर याचिका करता वेदराम टंडन ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है याचिका कर्ता के  बेटे ने राजनांदगांव में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन किया है.

राज्य सरकार के तौर पर हाई कोर्ट को आपत्ती.

छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने कहा है कि 2007 में नियम बनाया गया था कि पुलिस कर्मियों के परिवार के लोगों को भर्ती में छूट का प्रावधान है.

इस छूट पर हाईकोर्ट ने आपत्ति करते हुए कहा है कि नियम के तहत डीजीपी को अधिकार दिया गया है लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि वह अपना मनमानी करें.

हाई कोर्ट ने कहा छूट देना आम नागरिकों से भेदभाव होता.

इस मामले की सुनवाई कंरते समय हाई कोर्ट को बताया गया कि केवल अपने विभाग के कर्मचारियों को वोट देना आम नागरिकों के साथ भेदभाव है

ऐसे में इस भर्ती प्रक्रिया पर लोक रोक लगाई जाए.   इस मामले में वकील के द्वारा दिए गए सभी दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट के द्वारा इस भर्ती में चल रहे फिजिकल एक्जाम पर रोक लगा दी गई है.

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